सुचना का अधिकार-2005 कानून में प्रथम व द्वितीय अपील फ़ाइल कैसे करें ?
RTI Act 2005 |
नमस्ते दोस्तो पहले तो हमने जाना कि सुचना का अधिकार -2005 कानून तथा आरटीआई कैसे फाइल करते हैं आरटीआई फाइल करने का फॉर्मेट क्या होता है | आज हम प्रथम व द्वितीय अपील फ़ाइल करने के बारे में जानेगे |
फर्स्ट अपील : – आपके आरटीआई भेजने के बाद जब लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त हो जाता है | आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के अंतर्गत यदि वह आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है |
या आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है और आप उस इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप फर्स्ट अपील में जा सकते हैं|
फर्स्ट अपील किसको की जाए ? तो फर्स्ट अपील हमेशा जो लोक सूचना अधिकारी होता है उससे ऊपर की रेंक का एक ऑफिसर होगा जिसको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बोला जाता है |
उदाहरण के लिए मान लीजिए डीएम ऑफिस में कोई लोक सूचना अधिकारी हैं तो जो लोक सूचना अधिकारी है उससे जो सीनियर ऑफिसर होगा वह फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर होगा |
फर्स्ट अपील के लिए आप हमेशा एड्रेस करेंगे प्रथम अपीलीय अधिकारी या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और उस डिपार्टमेंट का नाम और उसके बाद विभाग का एड्रेस और आप सारी इंफॉर्मेशन देते हुए ही आपने कब आरटीआई फाइल की थी, आप उस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं या आपको जवाब नहीं मिला है |
आपको रिस्पांस मिलने के 30 दिन के भीतर या फिर आपने जो आवेदन किया है वह आवेदन जब पब्लिक इनफॉरमेशन ऑफीसर को प्राप्त हो जाता है उसके 60 दिन के भीतर आपको भेजना पड़ता है |
और जो आपने आरटीआई के लिए आवेदन किया था उसकी एक कॉपी लगाएंगे जो आपने पोस्टल आर्डर फाइल किया था उसकी एक कॉपी लगाएंगे और अटैच करके आप फर्स्ट अपडेट ऑफिसर को भेज देंगे |
इस तरीके से फर्स्ट अपील हम लोग फाइल करते हैं | फर्स्ट अपील के अंतर्गत जो आपको जवाब दिया गया है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है या फिर आपको फर्स्ट अपील के अंतर्गत कोई जवाब भी नहीं दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में आप सेकंड अपील में जाएंगे |
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सेकंड अपील : – सेकंड अपील होती है वह फाइनल अपील होती है और सेकंड अपील हमेशा मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस में फाइल की जाती है और चीफ इनफॉरमेशन कमिश्नर को जब आप सेकंड अपील कर रहे होते,
आरटीआई के लिए जो वेबसाइट होती है स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की आप उस वेबसाइट पर जाकर सेकंड अपील का फॉर्मेट होता है |
उस फॉर्मेट को निकालकर उस फॉर्मेट में आवेदन लिखकर और फिर जितने भी डाक्यूमेंट्स है उनको अटैच करके आप सेकंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर के यहां दे सकते हैं |
फर्स्ट अपील में जो भी जजमेंट आएगा उसके बाद 90 दिन के भीतर आप सेकंड अपील फाइल करेगे | जब आप सेकंड अपील फाइल करेंगे उसके बाद इंफॉर्मेशन कमिश्नर आपको बुला सकता है |
आपसे सवाल कर सकता है या आपको मौका दिया जाएगा कि आप कुछ बोलना चाहेंगे और वह फाइनली आपकी समस्या का समाधान करेगा |
इस प्रकार हमने जाना कि सुचना का अधिकार -2005 कानून के तहत प्रथम व द्वितीय अपील फ़ाइल कैसे करें |
धन्यवाद !
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